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प्रयागराज 05 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया और योग्यता को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब टीजीटी (Trained Graduate Teacher) और एलटी (Licentiate Teacher) ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया जाए। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली-1983 के तहत निर्धारित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना भी एक अनिवार्य शर्त होगी।

भर्ती विज्ञापन और आरटीई नियमों पर सवाल

यह आदेश जयहिंद यादव व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याची ने 28 जुलाई 2025 को लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए और किस काडर के तहत की जा रही है।

आयोग के दावों को कोर्ट ने माना अतार्किक

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा के अपर निदेशक के हलफनामे पर गौर किया, जिसमें स्वीकार किया गया था कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं जहाँ कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। इस तथ्य के सामने आने पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग के उस दावे को ‘अतार्किक’ करार दिया जिसमें कहा गया था कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है।

सीटी काडर का एलटी में विलय

याची की ओर से यह भी दलील दी गई कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग (CT) काडर को पहले ही ‘डाइंग’ घोषित कर एलटी काडर (टीजीटी ग्रेड) में समाहित किया जा चुका है। चूँकि एलटी काडर के शिक्षक अब उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) को भी पढ़ाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुसार उनके लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

भविष्य की भर्तियों पर पड़ेगा बड़ा असर

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बीएड के साथ-साथ टीईटी (उच्च प्राथमिक स्तर) पास करना भी जरूरी हो जाएगा। इस आदेश से आगामी भर्तियों की चयन प्रक्रिया और नियमावली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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