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हाथरस 05 फरवरी । दीवानी न्यायालय हाथरस में आगामी शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार द्वारा दी गई। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर के सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित समाधान हो सके। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद (लंबित एवं प्री-लिटिगेशन), सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, श्रम विवाद, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट, उत्तराधिकार संबंधी वाद, आयुध अधिनियम, बीमा वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा एवं वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी वाद एवं वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट-माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, मेड़बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनमानस से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित, सुलभ और निःशुल्क समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें।

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