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हाथरस 17 अक्टूबर । थाना सादाबाद क्षेत्र में तीन वर्षीय मासूम की हत्या के करीब पांच साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त चौहान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, हाथरस ने 17 अक्टूबर 2026 को अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कुल 17,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर 2021 को रेखा पुत्री जगवीर सिंह, निवासी मान जोगपुर, थाना इगलास, जनपद अलीगढ़ ने थाना सादाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके पति चौहान सिंह पुत्र दीवान सिंह, निवासी ठाड़ा नगला, गांव नौगांव विसावर, थाना सादाबाद ने छत पर सो रहे उनके तीन वर्षीय पुत्र विराज उर्फ किट्टू के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। शिकायत में वादिया पर दरांती से हमला किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। रेखा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 506/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने नामजद अभियुक्त चौहान सिंह को 20 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। वादिया की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 324 की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य संकलित किए और 20 दिसंबर 2021 को धारा 302, 323 और 324 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने मामले में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अभियुक्त चौहान सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड, धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 324 के तहत दो वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। तीनों धाराओं में कुल 17,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। हाथरस पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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