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हाथरस 13 अगस्त। दीवानी न्यायालय में शनिवार 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार-III ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर पर सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने की अपील की है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स वसूली तथा विद्युत अधिनियम के तहत सुलह योग्य मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, सेवा एवं वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी वाद तथा वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के चालान, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट तथा नगर पालिका के अंतर्गत चालान से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मैड़बंदी एवं दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए सुलह-समझौते के माध्यम से अपने लंबित एवं संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।

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