Hamara Hathras

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हाथरस 06 जून । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद हाथरस में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए एक हत्या के मामले में प्रभावी विवेचना व सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 (एडीजे-1) हाथरस ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा आर्थिक दंड से दंडित किया है।

घटना दिनांक 2 जनवरी 2023 को थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र के ग्राम जरीनपुर भुर्रका में हुई थी। वादी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पानी की नाली को लेकर कहासुनी के बाद शाम लगभग 3:30 बजे वादी का पुत्र बंटू उर्फ बृजभूषण जब पशुओं को चारा डालने जा रहा था, तभी अभियुक्त अरविन्द, ऊधम सिंह उर्फ सत्यवीर सिंह, अमर सिंह और अर्चना ने मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात पर थाना सिकन्द्राराऊ पर धारा 302/34/504 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियुक्त अरविन्द की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। अभियुक्त अरविन्द पर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27 की बढ़ोतरी की गई।

मामले की गहन विवेचना करते हुए विवेचक द्वारा साक्ष्यों सहित मजबूत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। वहीं, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में की गई सशक्त व समर्पित पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष ने मजबूत केस प्रस्तुत किया।

आज न्यायालय ने इस गंभीर अपराध में चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अभियुक्त अरविन्द को धारा 302/504/34 IPC एवं आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास तथा ₹27,000 अर्थदंड एवं अभियुक्त ऊधम सिंह उर्फ सत्यवीर, अमर सिंह व अर्चना को धारा 302/504/34 IPC में आजीवन कारावास एवं ₹22,000-22,000 अर्थदंड से दंडित किए गए। पुलिस अधीक्षक हाथरस ने अभियोग में त्वरित कार्रवाई, प्रभावी विवेचना और अभियोजन शाखा की सशक्त पैरवी को सराहते हुए कहा कि यह ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत कानून व्यवस्था में जनविश्वास को और मजबूत करने वाला निर्णय है। उन्होंने मॉनिटरिंग सेल व समस्त पुलिस टीम को बधाई दी।

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