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हाथरस 06 अक्टूबर । भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम, 2019 की धारा-134ए के अंतर्गत अधिसूचित “राह-वीर योजना” (Good Samaritan Scheme) को अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2025 तथा शासन के पत्र दिनांक 27 अगस्त 2025 के क्रम में आदेश जारी किया गया है। वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) हाथरस लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि इस योजना को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अप्रेज़ल कमेटी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सदस्य होंगे।

क्या है “राह-वीर” ?

“राह-वीर” वह व्यक्ति होगा जो सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की गोल्डन ऑवर (पहले एक घंटे) के भीतर मदद करके उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाने में सहयोग करता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(12A) के अनुसार “गोल्डन ऑवर” वह समय होता है जब दुर्घटना के एक घंटे के भीतर तत्काल उपचार देकर मृत्यु को रोका जा सकता है। ऐसी कोई भी दुर्घटना जिसमें पीड़ित का बड़ा ऑपरेशन किया गया हो, कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा हो, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में चोट आई हो, या इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई हो, उसे गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाएगा।

पुरस्कार और आवेदन प्रक्रिया

राज्य सरकार ने यह योजना आमजन को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की है। कोई भी व्यक्ति जो घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद करता है, वह जिला अस्पताल में आवेदन कर ₹25,000 का “राह-वीर पुरस्कार” प्राप्त कर सकता है। इस योजना से समाज में मानवीय संवेदना को प्रोत्साहन मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

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