Hamara Hathras

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हाथरस 28 मई । पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में आज पुलिस लाइन स्थित डीटीयू सभागार में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं थाना एएचटी (मानव तस्करी रोधी) जनपद हाथरस की मासिक समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पुलिस अधिकारियों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना एवं समन्वय स्थापित करना रहा। कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं SPO अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बाल गुमशुदगी, बाल श्रम, नशामुक्ति, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, मानव तस्करी, किशोर अधिकार, नारी सशक्तिकरण, तथा पॉक्सो एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए संशोधनों की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष रूप से यह बताया गया कि पॉक्सो के मामलों में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचित किया जाना अनिवार्य है। साथ ही, फॉर्म A और B को पुलिस द्वारा समय से भरने की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यशाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड में पेशी के समय पुलिस अधिकारी सादे वस्त्रों में उपस्थित हों, और प्रेस विज्ञप्ति जारी करते समय पीड़िता अथवा बाल अपचारी की पहचान गोपनीय रखी जाए। बैठक में जे.जे. एक्ट की धारा 24, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर भानु प्रताप सिंह, डॉ. ललित प्रताप सिंह (स्वास्थ्य विभाग), हरिमोहन शर्मा (जे.जे. बोर्ड सदस्य), विशेष किशोर पुलिस इकाई से उप निरीक्षक तेजवीर सिंह, थाना एएचटी से उप निरीक्षक लाखन सिंह सहित जनपद के सभी थानों से बाल कल्याण अधिकारी व सहायक बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।

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