Hamara Hathras

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हाथरस 10 जुलाई। थाना हाथरस जंक्शन में वर्ष 2016 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 54 दिन के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना जंक्शन पर मु0अ0सं0 530/2016 के तहत धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में नरेश कुमार पुत्र सुनहरीलाल, निवासी नगला मोती, थाना जंक्शन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता एवं तत्परता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मुकदमे को प्राथमिकता पर लेते हुए मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर 10 जुलाई को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), हाथरस ने आरोपी नरेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 54 दिन के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हाथरस पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

वहीँ थाना कोतवाली नगर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 154/2025 के तहत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में रामवीर पुत्र करन सिंह, निवासी खोडा हजारी, थाना कोतवाली नगर, विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शासन के निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से चिन्हित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन शाखा एवं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी साक्ष्यों और पैरवी के आधार पर 10 जुलाई 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), हाथरस ने आरोपी रामवीर को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हाथरस पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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