
हाथरस 02 नवंबर। दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी की बिक्री को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद में अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों के लिए 13 स्थान निर्धारित किए हैं। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन निर्धारित स्थलों पर ही 7 नवंबर से 9 नवंबर तक अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों पर ही अस्थाई दुकानों की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आतिशबाजी विक्रेताओं को विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84, शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों में तहसील सिकंदराराऊ क्षेत्र के अंतर्गत क्रीड़ा स्थल जीटी रोड सिकंदराराऊ, हसायन रोड पर सरस्वती स्कूल से आगे पुरदिलनगर, अंडौली रोड स्थित भू देवी डिग्री कॉलेज के पास खाली मैदान और सुम्मेरपुर-अगराना लिंक मार्ग शामिल हैं। तहसील सादाबाद क्षेत्र में बाग छाबी मियां कस्बा सादाबाद, सहपऊ में हनुमान टीला के पास आबादी से बाहर खाली मैदान, बिसावर में आबादी से बाहर खाली मैदान तथा कुरसंडा में आईटीआई के पीछे कॉपरेटिव के पास स्थान निर्धारित किया गया है। वहीं तहसील सासनी में केएल जैन इंटर कॉलेज का मैदान, तहसील हाथरस में बागला इंटर कॉलेज का मैदान, मुरसान में जीएसएएस इंटर कॉलेज का मैदान गुरसौटी, हाथरस जंक्शन क्षेत्र में भोपतपुर रोड स्थित खाली मैदान, मैण्डू में भैरों मंदिर के दाहिनी ओर खाली स्थान और महौ में पुराना किला स्थल को आतिशबाजी बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है।
जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों, थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को निर्धारित स्थलों का समय-समय पर स्वयं निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतिशबाजी विक्रेता सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का अस्थाई लाइसेंस तत्काल निरस्त करने के साथ उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार आतिशबाजी की दुकानें टीन शेड से निर्मित की जाएंगी। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों के बीच विभाजन के लिए टीन की चादर का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को अस्थाई दुकानदारों को लाइसेंस के साथ निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों की जानकारी देना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।










