
हाथरस 02 नवंबर। आगामी दीपावली एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देश पर हाथरस में 2 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की चार संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी रखते हुए छापेमारी और चेकिंग की कार्रवाई करेंगी। जारी आदेश के अनुसार हाथरस क्षेत्र में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, सादाबाद में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2, सिकंदराराऊ में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 तथा सासनी में उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी हाथरस और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 को संयुक्त टीम में शामिल किया गया है। अभियान के दौरान अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में संलिप्त माफियाओं तथा तस्करों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध ठिकानों, अवैध शराब के भंडारण स्थलों और बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भी जांच की जाएगी। ईंट भट्ठों, जंगलों, नदियों के कछार और निर्जन क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखते हुए जरूरत के अनुसार छापेमारी की जाएगी।
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। विशेष रूप से अल्कोहल टैंकरों के रुकने वाले स्थानों की आकस्मिक जांच होगी। दूसरे राज्यों और जनपदों की सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि अवैध शराब की तस्करी रोकी जा सके। इस अभियान में जीएसटी, परिवहन विभाग, जीआरपी और आरपीएफ का सहयोग भी लिया जाएगा। इसके अलावा जनपद की देशी शराब, कंपोजिट शॉप और मॉडल शॉप का निरीक्षण कर स्टॉक, बारकोड और क्यूआर कोड की जांच की जाएगी। शराब में मिलावट की आशंका होने पर नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। दुकानों पर ओवररेटिंग रोकने के लिए संयुक्त टीमें रैंडम टेस्ट परचेज करेंगी। निर्धारित समय से पहले और बाद में शराब की बिक्री तथा दुकानों से जुड़ी कैंटीनों में होने वाली अनियमितताओं पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को लगातार चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने आमजन से भी अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की सूचना देने की अपील की है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर टोल फ्री नंबर 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466019 जारी किया गया है। इन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी दुकानों पर अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग बिना किसी भय के अवैध शराब से संबंधित जानकारी दे सकें। अभियान के दौरान पकड़े जाने वाले मामलों में आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ आवश्यकतानुसार भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सभी संयुक्त टीमों को प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त कार्यालय के ईआईबी अनुभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।










