Skip to main content

Hamara Hathras

Latest News

Spor karşılaşmalarına hızlı bahis yapmak için bahsegel kategorisi seçiliyor.

हाथरस 31 अक्टूबर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 31 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, थाना सिकंदराराऊ पर वर्ष 2017 में मुकदमा अपराध संख्या 454/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत धीरज पाठक पुत्र कैलाश चंद्र पाठक निवासी नौरंगाबाद पश्चिमी, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। शासन के निर्देशों और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनीटरिंग सेल ने निकट पर्यवेक्षण में समुचित पैरवी और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की। अभियोजन शाखा की ओर से भी मामले में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त धीरज पाठक को पांच वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page