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इसमें पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, दामाद-बहू, सास-ससुर, साला-बहनोई, साली-ननद और चचेरे, फुफेरे व ममेरे भाई-बहनों सहित अन्य रिश्तेदारों की जानकारी मांगी गई है। यदि किसी शिक्षक का कोई निकट संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत या सेवानिवृत्त नहीं है, तो उसे इस संबंध में भी शपथपत्र देना होगा। निदेशक ने सभी बीएसए को बीईओ के माध्यम से जल्द से जल्द दस्तावेज एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के अभिलेख निर्धारित एक्सेल शीट में दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद बीएसए कार्यालय से संबंधित एसटीएफ रेंज कार्यालय को भेजे जाएंगे। रेंज अधिकारी इन दस्तावेजों के सत्यापन की व्यवस्था करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त का सहयोग भी लिया जाएगा। जांच प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग हर स्तर पर सहयोग करेगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर बीएसए, मंडल स्तर पर संबंधित सहायक शिक्षा अधिकारी और प्रदेश स्तर पर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

एक प्रमाणपत्र पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आया था सामने

दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही प्रमाणपत्र के आधार पर 10 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया था। इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच कराने के निर्देश दिए थे। कुछ शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का विश्वविद्यालय स्तर पर सत्यापन कराने में भी दिक्कतें सामने आई थीं।

इससे पहले जिला स्तर पर फर्जी प्रमाणपत्रों से जुड़े कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है, लेकिन कई बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद प्रदेश में ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या का स्पष्ट ब्योरा एकत्र नहीं हो सका। अब एसटीएफ और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच से ऐसे मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।

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