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हाथरस 13 अक्टूबर। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने और निर्धारित तिथि पर पेश नहीं होने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सोमवार को सिकंदराराऊ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायालय ने उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 388 के तहत अलग से मुकदमा दर्ज करने और समन जारी करने का आदेश दिया है।

मामला सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र की एक महिला की शिकायत से जुड़ा है। महिला ने आरोप लगाया था कि 22 मार्च 2026 को उसके साथ सुनसान स्थान पर जोर-जबरदस्ती की गई थी। उसने जान से मारने और तेजाब डालने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया था। पुलिस स्तर पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। महिला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिकंदराराऊ के प्रभारी निरीक्षक को मामले की प्रारंभिक जांच कर 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार शर्मा ने निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 सितंबर को स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। बताया गया कि थाना पैरोकार ने 30 सितंबर को नोटिस प्राप्त कर लिया था, लेकिन 12 अक्टूबर को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने के बावजूद प्रभारी निरीक्षक उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने उनके उपस्थित नहीं होने को गंभीर और आपत्तिजनक मानते हुए आदेश की अवहेलना तथा लापरवाही के मामले में BNSS, 2023 की धारा 388 के तहत अलग से केस दर्ज करने और समन जारी करने के निर्देश दिए। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की जाएगी।

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