
हाथरस 11 अक्टूबर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अपनी पुत्रियों का विवाह कराने के इच्छुक पात्र परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हाथरस में 21 नवंबर 2026 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत हाथरस के निवासी पात्र बालिग कन्या, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधार संख्या होना अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से अथवा स्वयं विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी आवश्यक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को संबंधित नगर पालिका या नगर पंचायत कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा।
योजना के लिए आवेदन करते समय कन्या एवं वर का आधार कार्ड, कन्या के अभिभावक का आधार कार्ड, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कन्या के बैंक खाते का विवरण तथा कन्या एवं वर के पासपोर्ट साइज फोटो सहित अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। योजना के लिए अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख रुपये निर्धारित बताई गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदन में दर्ज सत्यापित मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। विवाह संपन्न होने के बाद लाभार्थी ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सभी आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में जमा कराएं, ताकि 21 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों का विवाह नियमानुसार संपन्न कराया जा सके।






