Hamara Hathras

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हाथरस 15 सितम्बर। थाना सिकंदराराऊ पर वर्ष 2013 में पंजीकृत चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई शासन के दिशा-निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी के बाद संभव हुई। पुलिस के अनुसार थाना सिकंदराराऊ पर मु0अ0सं0 573/2013, धारा 380/411 भादवि के तहत चन्दपाल पुत्र गंगाराम निवासी महमूदपुर, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना को तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोग की प्राथमिकता के आधार पर मॉनीटरिंग की गई। मॉनीटरिंग सेल, जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मामले में समुचित पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। इसी के परिणामस्वरूप 15 सितंबर को माननीय न्यायालय जेएम सिकंदराराऊ, हाथरस ने अभियुक्त चन्दपाल को तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की सफलता बताया है।

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