
हाथरस 18 अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के 18 अगस्त के पत्र के अनुसार अब पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारकों को 25 अगस्त तक अगस्त माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा। इससे उन कार्डधारकों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित अवधि में राशन प्राप्त नहीं कर सके थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पूर्व में अगस्त माह के खाद्यान्न का वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त तक किए जाने के निर्देश थे, लेकिन 3 अगस्त से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के चलते कुछ जनपदों में खाद्यान्न का उठान और वितरण अपेक्षित गति से नहीं हो सका। इसी को देखते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वितरण की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण जारी रहेगा। वहीं, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन की सुविधा भी 25 अगस्त को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी जारी रहेगी। राशन विक्रेता अपनी दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्डधारकों से अपील की है कि वे 25 अगस्त तक अपने निर्धारित कोटे की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें। राशन वितरण से संबंधित किसी भी असुविधा या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।












