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हाथरस 03 जुलाई। थाना चंदपा में वर्ष 2018 में दर्ज नाबालिग से संबंधित पोक्सो मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला 3 अगस्त 2026 को एडीजे/पोक्सो प्रथम हाथरस की अदालत ने सुनाया। पुलिस के अनुसार थाना चंदपा पर मुकदमा अपराध संख्या 137/2018 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 16 पोक्सो एक्ट के तहत रोहिताश पुत्र हरपाल सिंह निवासी सलेमपुर रोही थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर, विनोद कुमार पुत्र नत्थी सिंह निवासी सलेमपुर गुर्जर थाना कासना, गौतमबुद्धनगर तथा विक्की पुत्र राकेश सिंह निवासी आरआर कॉलोनी थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले में मजबूती से पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों रोहिताश, विनोद एवं विक्की को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

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