Hamara Hathras

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हाथरस 29 जून। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना सादाबाद में वर्ष 2015 में दर्ज हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, थाना सादाबाद पर वर्ष 2015 में मु.अ.सं. 453/2015 धारा 307/34 भादवि तथा संबंधित आर्म्स एक्ट के मामलों में मानवेन्द्र उर्फ मंटू पुत्र योगवीर सिंह निवासी नौगांव, थाना सादाबाद एवं मुकेश उर्फ मोनू पुत्र राजेश पचौरी निवासी बरौलियान, थाना सादाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना को तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शासन के निर्देशों एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले को प्राथमिकता पर चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप 29 जून को माननीय जनपद एवं सत्र न्यायालय, हाथरस ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मानवेन्द्र उर्फ मंटू और मुकेश उर्फ मोनू को धारा 307/34 भादवि के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में मानवेन्द्र उर्फ मंटू को एक वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि मुकेश उर्फ मोनू को भी एक वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।हाथरस पुलिस ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी लगातार जारी है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

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