Hamara Hathras

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हाथरस 25 जून। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत की गई सशक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

थाना हाथरस जंक्शन पर वर्ष 2024 में मु0अ0सं0 172/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत पुष्पेंद्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ततारपुर, थाना सासनी, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना गुणवत्ता बनाए रखते हुए तत्परता से पूर्ण की गई तथा आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को अधिकतम दंड दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों की विशेष मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग सेल, जनपद हाथरस द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मामले की लगातार निगरानी की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय एडीजे-04 न्यायालय, हाथरस ने दिनांक 25 जून 2026 को अभियुक्त पुष्पेंद्र को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस विभाग ने इस निर्णय को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।

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