
हाथरस 22 मई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनपद में 25 मई से 10 जून 2026 तक किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने दी।उन्होंने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के विकासखंड मुरसान, हसायन एवं सहपऊ तथा नगरीय क्षेत्र हसायन और सिकंद्राराऊ की उचित दर दुकानों से संबद्ध पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम बाजरा तथा 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों को वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा। राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी असुविधा अथवा शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


























