Hamara Hathras

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हाथरस 29 जनवरी । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-1, हाथरस द्वारा तीन अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई गई है। दिनांक 18 जनवरी 2020 को नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म से संबंधित थाना सहपऊ में पंजीकृत अभियोग में पीड़िता के धारा 161 व 164 सीआरपीसी के बयानों के आधार पर धारा 363/366/376डी भादवि एवं 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोप सिद्ध पाए गए। न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 376डी भादवि में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000-₹20,000 अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5,000-₹5,000 अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹3,000-₹3,000 अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध त्वरित व कठोर न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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