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इलाहाबाद 21 अगस्त । उत्तर प्रदेश के 45 हजार प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी जवानों को यूपी पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर साफ कहा कि यह लाभ सिर्फ याचिका दायर करने वालों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को मिलेगा। वकील विनोद शर्मा ने बताया कि सभी जवान होमगार्ड एक्ट बनने से पहले से कार्यरत हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जवानों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले केवल याचिकाकर्ताओं को समान वेतन देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह लाभ सभी जवानों को मिलेगा। पीआरडी जवान संजय कुमार ने खुशी जताते हुए कहा कि “हम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। अब सभी जवानों को लाभ मिलेगा। हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली है।”

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