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हाथरस 27 फरवरी । पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना चंदपा के नाबालिक के साथ छेडछाड करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा।

आपको बता दें कि थाना चंदपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2019 धारा 354/452 व 8 पोक्सो अधिनियम बनाम दीपक पुत्र रमेश चंद्र निवासी ग्राम मीतई थाना चंदपा जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पोक्सो कोर्ट संख्या 01 हाथरस द्वारा अभियुक्त दीपक उपरोक्त को धारा 452 भादवि के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 354 भादवि के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये रुपये के अर्थदंड व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।

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