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हाथरस 21 फरवरी । आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ता अमेंडमेंड बिल 2025 का घोर विरोध करते हुये अधिवक्ताओं के हितों को मद्देनजर रखकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से जिला एवं सत्र न्यायालय हाथरस परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता व उनके परिवार के लिये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधिन करने की मांग की। इसके अलावा परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न करने व उनके लोकतान्त्रिक स्वरूप को यथावत् रखने, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर स़ुझाये गये संशोधन को तुरन्त समाप्त करने, पूरे प्रदेश के अधिवक्‍ताओं को दस लाख रूपये का मेडिक्लेम व किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर दस लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान करने, पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिये जा रहे रूपये पांच सौ रूपये के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस करने व राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि का दो प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाये, जैसा कि केरल सरकार द्वारा किया जा रहा है। नियम बनाने का अधिकार पूर्व में एडवोकेट्स एक्ट में प्राविधानित था। उसका उसी प्रकार रखा जाये। केन्द्र सरकार द्वारा रेग़ुलेशन बनाने की जो बाते कही गयी हैं, उसे तुरन्त समाप्त करने की मांग की। बिल में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न होने के कारण अधिवक्ताओं ने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 का पूर्ण रूप से विरोध किया। वहीं 25 फरवरी को बार काउंसिल ऑफ उत्तरप्रदेश के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

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