Hamara Hathras

15/09/2024 1:34 am

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हाथरस 31 अगस्त । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हसायन के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/2020 धारा 498ए/304बी/302/120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1- बेवी पत्नी लालताप्रसाद उर्फ पप्पू सिंह, 2-पवन कुमार पुत्र लालता प्रसाद, 3- कुसमा देवी पत्नी जुगेन्द्र सिंह निवासी धर्मपुर नगरिया थाना हसायन जनपद हाथरस, 4- राजेश उर्फ राकेश कुमार पुत्र प्रेमपालसिंह निवासी खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपियों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-05, हाथरस द्वारा अभियुक्त 1- वेवी , 2-पवन कुमार, 3- कुसमा देवी 4- राजेश उर्फ राकेश कुमार उपरोक्त को धारा 302 भादवि सपठित धारा 34 भादवि. के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 120बी भादवि सपठित धारा 302 भादवि. के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है |

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