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नई दिल्ली 30 नवंबर | केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में दो महत्त्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है, जिनके जरिए तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और अन्य हानिकारक उत्पादों पर लगने वाले टैक्स के ढांचे में बदलाव किया जाएगा। सरकार मौजूदा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त कर नई कर व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, ताकि टैक्स की कुल राशि पर कोई प्रभाव न पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 सदन में पेश करेंगी। इनमें पहला विधेयक तंबाकू व सिगरेट जैसे उत्पादों पर जीएसटी के साथ एक्साइज ड्यूटी लागू करेगा, जबकि दूसरा विधेयक पान मसाला और अन्य उत्पादों पर नया उपकर लगाने का प्रावधान करता है। सरकार का कहना है कि टैक्स ढांचे में परिवर्तन होगा, लेकिन उपभोक्ताओं और कंपनियों पर टैक्स बोझ पहले जैसा ही रहेगा। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था, जिसे अब दिसंबर 2025 तक पूरी तरह खत्म किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार का कर्ज उस समय तक निपट जाएगा। इसी बीच रोजगार के मोर्चे पर भी राहत देने वाली खबर सामने आई है। रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। कमता बस अड्डे पर दो दिवसीय रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें 120 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी के अनुसार, अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 23 वर्ष छह माह, योग्यता कक्षा छह और हैवी वाहन लाइसेंस के साथ दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चयनित चालकों को 2.06 रुपये प्रति किमी पारिश्रमिक मिलेगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर साढ़े सात लाख रुपये, घायल होने पर दस हजार रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। भर्ती सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण में सफल अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान भेजा जाएगा।

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