Hamara Hathras

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हाथरस 11 सितम्बर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप  न्यायालय हाथरस ने एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया है। थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2004 में मु.अ.सं. 157/2004 धारा 323/504/506 भादवि बनाम लाला उर्फ भानू पुत्र जगदेव प्रसाद शर्मा निवासी रमनपुर थाना हाथरस गेट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।पुलिस अधीक्षक हाथरस ने शासन के निर्देशानुसार अभियोग की गहन मॉनिटरिंग कराई। प्राथमिकता के आधार पर अभियोग की प्रभावी पैरवी मॉनिटरिंग सेल के पर्यवेक्षण में की गई। अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त तर्क रखे गए। आज दिनांक 11 सितंबर को न्यायालय हाथरस ने आरोपी लाला उर्फ भानू को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2000 का अर्थदंड सुनाया। इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हाथरस पुलिस गंभीर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत दोषियों को दंडित कराने में लगातार सफलता प्राप्त कर रही है।

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