हाथरस 20 नवम्बर। सिकंद्राराऊ थाना में नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करने की आरोपी पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। ज़र्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल भूगतने का आदेश दिया। दो साल पहले हुई थी वारदात मामला 27 अगस्त 2022 का है, जब आरोपी पत्नी कांति देवी और उसकी नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से मानसिंह पर हमला किया
और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अवैध संबंध बने मौत का कारण पुलिस ने कांति देवी और उसकी बेटी के खिलाफ बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2022 को थाना सिकन्द्राराऊ पर वादिया लोंगश्री पत्नी श्री टोडी सिंह निवासी कपसिया थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस द्वारा सूचना दी कि दिनांक 27.08.2022 को उसके बेटे की धारदार हथियार जानलेवा हमला किया गया। जिसको चारपाई पर लिटा कर दुबका दिया है। मृतक का पुत्र टयूशन जा रहा था तब कमरे मे जाकर देखा की उसका पिता लथपथ खून मे बेहोशी मे पडे है तब जाके चिल्लाया तो गाँव के लोग इक्कठा होकर अस्पताल मे भर्ती कराया। जिसके उपरान्त वादिया की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दाराऊ पर मु0अ0सं 458/2022 धारा 307 भादवि बनाम कान्ती देवी पत्नी मान सिंह ,भारती पुत्र मान सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । मान सिंह (मृतक) पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी कपसिंया थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस की दौराने उपचार जे0एन0 मेडिकल हॉस्पीटल में मृत्यु हो जाने पर पंचायतनामा की कार्यवाही व पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त धारा 307 का लोप कर धारा 302 भादवि में तरमीम किया गयी। विवेचक द्वारा तमामी विवेचना मे बयान वादी, गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल आदि से नाबालिग कु0 भारती उपरोक्त को दौराने विवचना से नामजदगी गलत पाई गई । अभियुक्ता कान्ती देवी उपरोक्त को चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या 458/2022 दिनाँक 29.09.2022 को न्यायालय किया गया।
अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्ता कान्ती देवी उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है |