जनपद में संचालित कई मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा शासनादेश 2019 की शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया
हाथरस 04 अक्टूबर। अवैध रूप से संचालित हो रहे आवासीय डीएल पब्लिक स्कूल रसगवां में 11 साल के कृतार्थ की हत्या के बाद अब विभागीय अधिकारियों को स्कूलों के मानकों की याद आई है। तभी तो 11 जनवरी, 2019 के शासनादेश के अनुसार पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए जारी किए गए मानक एवं शर्तें की जांच करने के निर्देश बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। जिसमें कहा है कि यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 लागू होने के पूर्व एवं इस शासनादेश के जारी होने से पहले से मान्यता प्राप्त एवं संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक वर्ष के अन्दर शर्तों को पूरा करते हुए सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। बीएसए ने बताया कि संज्ञान में आया है कि जनपद में संचालित मान्यता प्राप्त शतप्रतिशत विद्यालयों द्वारा शासनादेश 11 जनवरी, 2019 की शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया है। बीएसए स्वाती भारती ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने विकास खण्ड में इस शासनादेश से पूर्व से संचालित विद्यालयों का निरीक्षण कर यह निश्चित कर लें कि उनके द्वारा शासनादेश 11 जनवरी, 2019 में दी गयी शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है। बीएसए ने निरीक्षण आख्या मांगी है।