Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 02 फरवरी । आगामी परीक्षाओं तथा महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जनपद हाथरस में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 जनवरी से 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार जनपद में बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाना, अफवाह फैलाना, आपत्तिजनक नारेबाजी करना, पोस्टर-बैनर लगाना तथा पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने परीक्षा अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो कॉपी मशीनों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। डीएम अतुल वत्स ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page