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हाथरस 12 मार्च । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हाथरस की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन पर दर्ज मुकदमा संख्या 95/2014 धारा 307 भादवि में अभियुक्त हरिओम पुत्र कुंवरपाल और रिंकी उर्फ रिंकू पुत्र तीर्थपाल, निवासी नगला अलिया, को दोषी पाया गया। मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप 12 मार्च 2026 को माननीय एडीजे-02 न्यायालय, हाथरस ने दोनों अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित मामलों में तेजी से पैरवी कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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