हाथरस 30 अगस्त । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय जनपद एवं सत्र न्यायालय हाथरस ने थाना मुरसान क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 31 मई 2023 को मुरसान थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके पति योगेंद्र सिंह द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने मात्र 45 दिन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासन के निर्देश और पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस अभियोग की विशेष मॉनिटरिंग की गई और अभियोजन शाखा ने भी प्रभावी पैरवी की। इसी क्रम में आज न्यायालय ने अभियुक्त योगेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी खोंदुआ थाना मुरसान को धारा 302/201 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय अपराधियों के विरुद्ध पुलिस-प्रशासन की सख्त और प्रभावी कार्यवाही का प्रत्यक्ष उदाहरण है।