हाथरस 15 सितंबर । थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में दिनांक 08 मार्च 2022 को दर्ज हत्या मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी और “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल की निगरानी के परिणामस्वरुप, अभियुक्त हरस्वरूप पुत्र रामबाबू को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और 18,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, घटना के दिन हरस्वरूप ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और वादी के घर में घुसकर वादी के पुत्र अभिषेक की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई में पुलिस ने मात्र 46 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने अभियोग की प्रभावी पैरवी की, जिससे न्यायालय ने धारा 452 भादवि के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रुपये अर्थदंड तथा धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 15,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी से न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
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Ayog Deepak
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