Hamara Hathras

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हाथरस 12 दिसंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना कोतवाली नगर के अपहरण और पोक्सो संबंधित अभियोग में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 18,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार, वादी ने बताया कि दिनांक 18.07.2019 को लगभग 4 बजे उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर कन्हैया पुत्र शिशुपाल, निवासी धौलेश्वर थाना निधौलीकला, जनपद एटा, हाल पता नयाबांस थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 284/2019 धारा 363, 366 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी, पीड़िता एवं अन्य गवाहों के बयान, 161 सीआरपीसी के बयान, घटनास्थल निरीक्षण सहित सभी साक्ष्य संकलित किए गए और पोक्सो अधिनियम की धारा 4/5 भी अभियोग में जोड़ दी गई। अभियुक्त के विरुद्ध केवल 10 दिन में आरोप पत्र दिनांक 28.07.2019 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। महिला संबंधी अपराधों में दोषी अभियुक्तों को अधिकतम और त्वरित दंडित कराने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा अभियोग का प्रभावी पैरवी किया गया।

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