
हाथरस 18 दिसंबर । कृतार्थ हत्याकांड में न्यायालय ने हत्या और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में चार्ज फ्रेम करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है। यह प्रार्थना कृतार्थ के पिता श्री कृष्ण ने दाखिल की थी। श्री कृष्ण ने सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि 26 सितंबर 2024 को आरोपी दिनेश बघेल, जसोदन सिंह, राम प्रकाश सोलंकी, लक्ष्मण सिंह और वीरपाल उर्फ वीरू को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। बाद में जांच अधिकारी ने आरोपों में बदलाव करते हुए आरोप पत्र में धाराओं को कम कर दिया और हत्या व आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं को शामिल नहीं किया। श्री कृष्ण ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ हत्या के अपराध में सत्र न्यायालय में चार्ज फ्रेम करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और अभियुक्तों को हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में पेश किया जाना चाहिए। हालांकि, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस प्रार्थना को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2025 को नियत की गई है। इस मामले में सभी अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता डॉ. पार्थ गौतम पैरवी कर रहे हैं।











