Hamara Hathras

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हाथरस 23 सितम्बर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस की निगरानी व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक अहम निर्णय सामने आया है। थाना चंदपा क्षेत्र के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े मामले में अभियुक्त रवि चौधरी निवासी सहजादपुर को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1, हाथरस ने 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹18,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दिनांक 31 मार्च 2022 को पीड़िता हाईस्कूल की परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी अभियुक्त रवि चौधरी उसे बहला-फुसलाकर ले गया। परिजनों की तहरीर पर थाना चंदपा में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और आयु प्रमाण पत्र के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम जोड़े गए। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा और त्वरित विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय को प्रेषित किया। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महिला संबंधी अपराधों में दोषी पाए गए अभियुक्तों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन टीम की सशक्त पैरवी से यह निर्णय संभव हो सका।

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