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सादाबाद 31 जनवरी । जानलेवा हमले के मामले में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 83 की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जल्द कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। थाना हाईवे क्षेत्र मथुरा की रहने वाली विजय देवी पत्नी राजवीर सिंह ने बेटी प्रीति पर जान लेने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करने, मारपीट, गाली गलौज करने के मामले में 2023 में विभिन्न धाराओं में अजय पुत्र रनवीर सिंह निवासी मढ़ाका हाल निवासी दामोदरपुरा, औरंगाबाद मथुरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है। अक्टूबर 2023 को अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। धारा 82 की कार्यवाही के बाद भी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर 15 जनवरी 2025 को अजय के विरुद्ध बीएनएस 209 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उपनिरीक्षक संजय यादव थाना हाईवे मथुरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 83 की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी।

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