हाथरस 24 जुलाई । अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो कोर्ट-1, हाथरस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में मुख्य अभियुक्त ललित उर्फ गुड्डू को दोषी ठहराते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास और ₹19,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, मामले में शामिल दो अन्य अभियुक्तों — धर्मपाल और चन्द्रवती को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,000-1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण
घटना 17 दिसंबर 2022 की रात की है, जब हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बिसावर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य अभियुक्त के परिजन धर्मपाल और चन्द्रवती ने न सिर्फ घटना में साथ दिया, बल्कि विरोध करने पर पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की।
त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला
न्यायालय द्वारा यह निर्णय घटना के महज 19 महीनों के भीतर सुनाया गया, जिसमें समस्त गवाहों के बयान, साक्ष्य और पीड़िता के पक्ष को सुनते हुए कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवेदनशीलता का उदाहरण है।
सुनाई गई सजा का विवरण
ललित उर्फ गुड्डू – धारा 6 पोक्सो एक्ट: 20 वर्ष कठोर कारावास + ₹15,000 जुर्माना
- धारा 354(ख) IPC: 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹3,000 जुर्माना
- धारा 323 IPC: 1 वर्ष कठोर कारावास + ₹1,000 जुर्माना
धर्मपाल सिंह व चन्द्रवती
- धारा 323 IPC: 1-1 वर्ष कठोर कारावास + ₹1,000-1,000 जुर्माना