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नई दिल्ली 04 सितम्बर । 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिये गये फैसले आमजन और व्यापार जगत दोनों के लिए दिवाली से पहले “दिवाली 2.0” जैसा तोहफ़ा लेकर आए हैं। सीए प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि अब 4 दरों के स्थान पर सरल टैक्स प्रणाली लागू होगी जिसमें केवल दो दरें होंगी – 18% और 5%, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% की डिमेरिट दर रहेगी। बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी के लिए जरूरी सामान जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई के सामान, दूध, रोटियां, नमकीन, कॉफी आदि पर जीएसटी घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है। किसानों व श्रम-प्रधान उद्योगों को भी राहत मिली है। ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों पर कर 12% से घटाकर 5% किया गया है, जबकि हस्तशिल्प और लेदर उत्पादों को भी कम दर का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाइयां कर-मुक्त कर दी गई हैं और अन्य दवाओं पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। सीए प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि यह सुधार आमजन को राहत देने और व्यवसाय जगत के लिए पारदर्शिता व सरलता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। यह निर्णय त्योहारों से पहले आम लोगों की जेब पर बोझ घटाएंगे और खरीदारी का उत्साह बढ़ाएंगे – सचमुच यह “दिवाली 2.0” है।

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