
हाथरस 12 अप्रैल । सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन अब बेहद सख्त मूड में है। जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देशानुसार, जनपद के नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए तीन होल्डिंग एरिया (पार्किंग स्थल) चिह्नित किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित स्थलों के अलावा यदि कहीं भी सड़क किनारे वाहन खड़ा पाया गया, तो पुलिस चालान के साथ-साथ वाहन को सीज करने की भी कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अक्सर ट्रक, बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे मालवाहक वाहन सड़कों के किनारे असुरक्षित तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं। रात के समय या कोहरे में ये वाहन खूनी साबित होते हैं और भीषण सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन होल्डिंग एरिया का चयन किया गया है, ताकि चालक अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पार्क कर सकें और मुख्य मार्ग बाधा मुक्त रहें। प्रशासन ने चालकों और वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल कार्रवाई करें। गंभीर लापरवाही की स्थिति में वाहन को जब्त (सीज) भी किया जा सकता है।
यहाँ बनाए गए हैं पार्किंग एरिया (होल्डिंग एरिया)
-
गांव मीतई बाईपास : थाना चन्दपा के पास (NH-509)
-
बरोस टोल प्लाजा : आगरा रोड, थाना सादाबाद (NH-509)
-
मुगल गढ़ी से 200 मीटर आगे : गांव फुलराई की तरफ, थाना सिकंदराराऊ (NH-34)

























