Hamara Hathras

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हाथरस 08 अक्टूबर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह अक्टूबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के मध्य कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हाथरस में पात्र गृहस्थी (PHH) एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को शासन द्वारा आवंटित खाद्यान्न का वितरण निर्धारित अवधि में किया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, तथा 1 किलोग्राम मक्का, कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक दशा में चावल और मक्का को मिलाकर वितरण स्केल 3 किलोग्राम प्रति यूनिट रखा जाएगा। वहीं, अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं, 16 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, एवं 5 किलोग्राम मक्का, कुल 35 किलोग्राम प्रति कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। चावल और मक्का को मिलाकर अन्त्योदय कार्डधारकों के लिए वितरण स्केल 21 किलोग्राम प्रति कार्ड रहेगा।

आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारक 25 अक्टूबर 2025 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। वितरण अवधि के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी जनपद के किसी भी उचित दर विक्रेता की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के मध्य अपनी आवश्यक वस्तुएं समय से प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।

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