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हाथरस 20 दिसम्बरउपसचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्येक जिले मे जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाना है।उक्त के अनुपालन में जनपद में उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन हेतु 13 सरकारी सदस्यों के साथ-साथ 12 गैर सरकारी सदस्यों को जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा नामित किया जाना है। गैर सरकारी सदस्यों को नामित किये जाने हेतु सर्वसाधारण से प्रेस ज्ञापन दिनांक 26 जुलाई के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये थे, आज तक किसी भी व्यक्ति का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जिस कारण 12 गैर सरकारी सदस्यों को जिलाधिकारी, पुनः आवेदन मांगे जा रहे है। हाथरस द्वारा निम्नानुसार नामित किये जाने हेतु (एक) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से चार। (दो) कृषकों/सेवा उपक्रमों/विनिर्माताओं/फुटकर विक्रेताओं/प्रमुख कारोबार संबंधी संगठनों के प्रतिनिधियों में से चार। (तीन) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार।जिला पूर्ति अधिकारीध्रुवराज यादव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में उल्लिखित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली-2021, दिनांक 5 जनवरी, 2022 का अवलोकन कर अपना आवेदन अभिलेखों सहित जिला पूर्ति कार्यालय, कलैक्ट्रेट हाथरस में किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं।

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