हाथरस 29 नवम्बर। थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2010 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 224/2010, धारा 452, 352, 504, 506 भादवि में आरोपी देवेन्द्र पुत्र देवीराम, निवासी नगला कुंवरजी की मड़ैया, थाना हाथरस गेट, के खिलाफ दर्ज मामले में आज निर्णय सुनाया गया। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई थी, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के दिशा-निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान सम्यक और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई। अभियोजन शाखा द्वारा भी मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। इन प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.11.2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी देवेन्द्र को न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹1500 अर्थदंड से दंडित किया है।
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Ayog Deepak
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