Hamara Hathras

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हाथरस 16 मार्च । उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हाथरस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय (ADJ-IV) हाथरस ने डकैती और गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े एक आरोपी को 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना मुरसान पर वर्ष 2009 में पंजीकृत मु.अ.सं. 244/2009 से संबंधित है। इसमें अभियुक्त गुड्डू उर्फ मुस्ताक पुत्र नसीर खाँ (निवासी मैन बाजार, कस्बा व थाना गौण्डा, जनपद अलीगढ़) के विरुद्ध धारा 395, 397, 412 भादवि और 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासन के निर्देशों के क्रम में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में विचारण के दौरान मजबूती से साक्ष्य और दलीलें पेश कीं। पुलिस की इस तत्परता का परिणाम यह रहा कि आज दिनांक 16 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की। न्यायालय ADJ-IV हाथरस ने अभियुक्त गुड्डू उर्फ मुस्ताक को डकैती और गैंगस्टर एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 08 वर्ष के कारावास और 8000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

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