हाथरस 13 मार्च। उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायालय हाथरस में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
दिनांक 11 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित लघु आपराधिक वादों की विशेष लोक अदालत तथा 12 से 14 मार्च 2026 तक आयोजित एन.आई. एक्ट एवं कंटेंशियस वादों की विशेष लोक अदालत के अंतर्गत 13 मार्च 2026 को तृतीय दिवस पर कुल 33 वादों का निस्तारण किया गया। विशेष लोक अदालत में अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत महेंद्र श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण तथा वादकारी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाथरस जय हिन्द कुमार सिंह के न्यायालय से 31 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद आंचल चंदेल के न्यायालय से 2 वादों का निस्तारण हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस की सचिव अनु चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2026 को जनपद हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें शमनीय वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी, नगर निगम, वाटर टैक्स, जलकर तथा जिला उपभोक्ता आयोग से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने मामलों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं होती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा दोनों पक्षों की जीत होती है। साथ ही सिविल वादों के निस्तारण पर कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।


























