
सिकंदराराऊ (हसायन) 06 मार्च । होली के पावन पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी शराब बंदी के आदेशों की जिले में जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। 4 मार्च, बुधवार को जहाँ सुबह से शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रखने के निर्देश थे, वहीं हाथरस जंक्शन और हसायन क्षेत्र में सेल्समैनों द्वारा अवैध रूप से मदिरा की बिक्री जारी रही। इस लापरवाही और नियम विरुद्ध कार्य के वीडियो व छायाचित्र सोशल मीडिया (X/ट्विटर) पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है।
नियमों की अवहेलना और वायरल वीडियो
जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत आदेश जारी कर 4 मार्च को सुबह से शाम 4 बजे तक जनपद की सभी देशी, कंपोजिट, भांग और एफएल-6 दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, हाथरस जंक्शन क्षेत्र के हसायन-सलेमपुर मार्ग स्थित एक दुकान पर सेल्समैन बेखौफ होकर शराब बेचता नजर आया। वहीं, हसायन कोतवाली क्षेत्र के जरैरा पुलिस चौकी के पास भैकुरी चौराहे पर स्थित कंपोजिट दुकान पर भी शटर के नीचे से चोरी-छिपे शराब की बिक्री की गई।
सोशल मीडिया पर साक्ष्य के साथ शिकायत
अवैध बिक्री के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह सरकारी बंदी के बावजूद सेल्समैन शराब के लेन-देन में मशगूल हैं। यह घटना सीधे तौर पर जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना और स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की ओर इशारा करती है।
जांच और कार्रवाई के निर्देश
मामला तूल पकड़ते ही जिला आबकारी अधिकारी (DEO) हाथरस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से रिप्लाई दिया गया कि संबंधित आबकारी निरीक्षक को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। वहीं, हाथरस पुलिस ने भी इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना हसायन व हाथरस जंक्शन को आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब जिलाधिकारी के सख्त निर्देश थे, तो पुलिस चौकियों और थानों के इतने करीब स्थित दुकानों पर बेखौफ बिक्री कैसे संभव हुई?






































