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हाथरस 06 मार्च । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के मार्गदर्शन में आगामी 14 मार्च 2026, शनिवार को जनपद मुख्यालय, कलैक्ट्रेट, उपभोक्ता फोरम और सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इस लोक अदालत में बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक वाद, राजस्व एवं सिविल मामलों सहित अन्य शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण न केवल समय और धन की बचत करता है, बल्कि इसमें सिविल मामलों की कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है और प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंक मामलों में ब्याज आदि की विशेष छूट मिलती है। लघु आपराधिक वादों के चालान ई-पेमेंट या बैंक के पावर ज्योति खाता संख्या-34893052142 के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने समस्त वादकारियों से आग्रह किया है कि वे अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपने वादों को लोक अदालत के लिए नियत कराएं ताकि लंबे समय से लंबित विवादों का अंतिम एवं संतोषजनक समाधान हो सके।

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