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हाथरस 19 फरवरी । दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार 14.03.2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर पर सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी ने जानकारी दी कि 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद (लंबित एवं प्री-लिटिगेशन), सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, श्रम विवाद, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट धारा 446 दंप्रसं, पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट, उत्तराधिकार, आयुध अधिनियम, बीमा वाद, सेवा/वेतन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी वाद तथा वन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, बाट एवं माप अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत चालान, मेडबंदी व दाखिल-खारिज वाद, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित, सरल एवं निशुल्क समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।

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