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हाथरस 14 फरवरी । शहर के रविकुंज निवासी अरुण कुमार शर्मा का बिजली कनेक्शन नियमों के विरुद्ध काटे जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बिजली विभाग पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अरुण कुमार शर्मा ने आयोग में अपील करते हुए बताया कि मार्च-2025 तक उनका बिजली बिल जमा था। वर्ष 2020 में विभाग की ओर से एक चेकिंग रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें बिजली चोरी का आरोप लगाया गया। जवाबी प्रक्रिया के दौरान उन्हें चेक मीटर लगाने की सलाह दी गई, जिसके लिए उन्होंने निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया। एसडीओ को विधिक नोटिस देने के बावजूद मीटर नहीं बदला गया। शिकायत के अनुसार, एक दिन विभागीय टीम सीढ़ी लगाकर उनके मकान की छत पर पहुंच गई। आहट सुनकर आवाज देने पर कर्मचारी नीचे उतरकर चले गए, लेकिन तब तक बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। आयोग ने आदेश दिया है कि दिसंबर-2022 के बिल में जमा धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जाए तथा उपभोक्ता के संयोजन पर चेक मीटर स्थापित किया जाए। साथ ही, परिवादी की सामाजिक पृष्ठभूमि और मानसिक कष्ट को ध्यान में रखते हुए एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में दिए जाएं। विभाग को आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय दिया गया है।

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