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हाथरस 12 फरवरी । हाथरस में जानलेवा हमले के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना सिकंद्राराऊ कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव में 18 जुलाई 2023 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वाले दिन शाम करीब 4:30 बजे दिनेश अपनी पत्नी द्रौपा देवी के साथ घर पर बैठे थे। तभी गांव का भीकम सिंह पुत्र फतेह सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। दिनेश और द्रौपा देवी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। इस दौरान भीकम सिंह ने तमंचे से गोली चला दी, जो द्रौपा देवी की जांघ में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। गोली चलने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और आरोपी भीकम सिंह वहां से फरार हो गया। घायल द्रौपा देवी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी भीकम सिंह को 10 साल के कारावास और 40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की।

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